पाकबड़ा में ढाबे व टी स्टालों पर चला एमडीए का बुल्डोजर

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान सख्ती के साथ जारी है। उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 27.05.2025 को प्राधिकरण प्रवर्तन दल द्वारा एक विशेष कार्यवाही अमल में लाई गई।
उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जोन-01, सब-जोन-01, थाना पाकबड़ा क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की वैध स्वीकृति के किए गए अवैध निर्माणों के विरुद्ध वाद संख्याओं के सापेक्ष प्रवर्तन कार्यवाही की गई। प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते द्वारा निम्नलिखित अवैध निर्माणों को नियमानुसार ध्वस्त किया गया । हाजी शहीद द्वारा टी.एम.यू. से पहले, दिल्ली रोड पर लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विस्मिल्ला बिरयानी सेन्टर के नाम से अवैध दुकान।
हाजी शहीद द्वारा टी.एम.यू. से पहले, दिल्ली रोड पर लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नईम टी. स्टाल के नाम से अवैध दुकान।
हाजी शहीद द्वारा टी.एम.यू. से पहले, दिल्ली रोड पर लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अहमद बिरयानी के नाम से अवैध दुकान। हाजी शहीद द्वारा टी.एम.यू. से पहले, दिल्ली रोड पर लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में साहिल टी. स्टाल के नाम से अवैध दुकान। वीर सिंह एडवोकेट एवं राम बाबू द्वारा टी.एम.यू. से पहले, दिल्ली रोड पर लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जुबली सोया चाप के नाम से अवैध ढाबा। भरत सिंह पुत्र श्री उदय राम सिंह द्वारा टी.एम.यू. के पास, दिल्ली रोड पर पुराने बने ढाबे के अग्र भाग एवं साइड में टीन सैड का अवैध निर्माण।
जाहिद व इमरान आदि द्वारा गाटा संख्या 1179, ग्राम पाकबड़ा, दिल्ली रोड पर लगभग 300 वर्ग मीटर भूमि पर पूर्व में बनाए गए दो कमरे, एक बरामदा एवं टीन शेड का अवैध निर्माण।
बिना स्वीकृति के अनधिकृत सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया एवं स्थल को प्राधिकरण के अधिपत्य में लिया गया। ध्वस्तीकरण की यह संपूर्ण कार्यवाही प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते एवं पुलिस बल की उपस्थिति में शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई।

सख्त चेतावनी एवं जनहित में अपील
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण समस्त नागरिकों, भू-स्वामियों एवं संपत्ति क्रय-विक्रय करने वालों से पुनः आग्रह करता है कि वे किसी भी भूखंड, प्लॉट अथवा निर्माण कार्य का क्रय-विक्रय अथवा निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से वैध स्वीकृति प्राप्त करें। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण अथवा सीलिंग की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अमल में लाई जाएगी। साथ ही, संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।
प्राधिकरण का उद्देश्य नगर क्षेत्र में नियोजित, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित नगरीय विकास सुनिश्चित करना है, जिसके लिए नागरिकों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध प्लॉटिंग एवं निर्माण के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्यवाहियां प्रभावी रूप से संचालित की जाती रहेंगी।

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